चंबा : जिला चंबा के सुल्तानपुर पुलिस चौकी से खजियार सड़क मार्ग पर आए दिन चलान के मामले सामने आ रहे थे जिनको लेकर दो पहिया व चारपहिया वाहन चालकों की शिकायत रहती थी कि यहां किए चालान प्रमाणहीन हैं और जब इसके प्रमाण मांगे गए और इस पर सूचना के अधिकार के तहत आर टी आई लगाई गई कि दिनांक 19/01/2024 के सुल्तानपुर चौक में लगे सभी CCTV कैमरे की एवं जियार चौक में लगे राजवीर होटल की तरफ चंबा डीग्री कालेज की तरफ और खजियार रास्ते की तरफ लगे तीनों पुलिस डिपार्टमेंट के CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग समय दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक की रिकॉर्डिंग प्रदान की जाए तथा दिनांक 19/01/2024 को चालान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारीयो की रवानगी एवं वापसी के रोजनामधा की छाया प्रतियां प्रदान करें ।
और दिनांक 19/01/2024 को चालान ड्यूटी पर तैनात सुल्तानपुर वार्ड में पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा बॉडी वार्न कैमरा वर्दी में लगाये गये थे। जिनकी रिकॉर्डिंग समय दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक की रिकॉर्डिंग प्रदान की जाये ”

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लेकिन विभाग की तरफ से जवाब संतोषजनक नहीं थे तथा मामला जब सूचना आयुक्त तक पहुंचा तो दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया
जहां आरटीआई आवेदन और पीआईओ द्वारा भेजे गए उत्तर का अवलोकन करने पर पता चला कि पीआईओ द्वारा पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई पीआईओ के जवाब में कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ नेटवर्क समस्या थी और सीसीटीवी के रखरखाव के कारण यह खराब था उस जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया

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और सूचना आयुक्त एस. एस. गुलेरिया ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर PIO के इस जवाब में असंतुष्टि दिखाई और आदेश डीडीए कि सीसीटीवी कैमरे सही हालत में तथा नाइट विजन के साथ हों और उसकी फुटेज भी अब RTI के दायरे से बाहर नहीं होगी आवेदनकर्ता को यह प्रदान की जानी चाहिए